परीक्षा से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे केंद्रों का निरीक्षण व समीक्षा
किसी भी दशा में बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे पुरुष अध्यापक व कर्मचारी
यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्य से जुड़े लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी गाइडलाइन जारी की
29 जनवरी 2025
प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्य से जुड़े लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय व उप शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
सेक्टर मजिस्ट्रेट को परीक्षा से पूर्व केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा की सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। यह भी देखना होगा कि केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। वहीं, संवदेनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों का सघन रूप से निरीक्षण करना होगा। परीक्षा शुरू होने व समाप्त होने पर परीक्षा केंद्र के पास असामाजिक तत्व इकट्ठा न होने पाए।
वहीं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को अपनी निगरानी में परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र का लिफाफा खुलवाना होगा। साथ ही सिटिंग प्लान व 50 फीसदी बाह्य कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति की जांच करनी होगी। परीक्षा के बाद सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाना होगा।
वहीं, केंद्र व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी होगी कि तीन दिन पहले स्ट्रॉन्ग रूम स्थापित कर लिए जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे क्रियाशाली रहे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी दशा में पुरुष अध्यापक या कर्मचारी बालिका परीक्षाओं की तलाशी नहीं लेंगे।
यूपी बोर्ड परीक्षा में निरीक्षण दल से बदसलूकी पड़ेगी भारी, होगी जेल
यूपी बोर्ड : निरीक्षण दल के सदस्यों को प्रलोभन देने पर भी होगा जुर्माना और कारावास
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नकल विहीन परीक्षा के लिए जारी किए निर्देश
28 जनवरी 2025
प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी भारी पड़ेगी। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा-13 (4) के तहत कारावास और जुर्माना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, शुचिता बनाए रखने और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
किसी निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, अधिकारी या सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित करने करने का प्रयास करने पर जुर्माना व कारावास की सजा होगी। परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की जाती है और इससे प्रश्नपत्र का प्रकटन हो सकता है या परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में कारावास व जुर्माना होगा।
साथ ही बोर्ड परीक्षा में परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी कार्य या कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है और इससे प्रश्नपत्र का प्रकटन हो सकता है या परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी अधिनियम की धारा-14 के तहत कारावास व जुर्माना होगा।
इसके अलावा किसी परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता एवं अनुचित साधन के प्रयोग की स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षकों को कार्य से हटा दिया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि बोर्ड परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य कोई व्यक्ति निर्धारित समय से पहले प्रश्नपत्रों का वितरण करता है या पेपर खोलता है, जिससे पेपर वायरल हो सका है, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होगी आख्या की पुष्टि
महेंद्र देव ने कहा है कि नकलविहीन परीक्षा के लिए केंद्रों पर कंप्यूटर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर, वेबकास्टिंग के लिए राउटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में केंद्र पर पाई जाने वाली अनियमितता व सामूहिक नकल की स्थिति में निरीक्षण दल अपनी आख्या प्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी इसका मिलान कर ले, ताकि बाद में कोई विवाद न हो। आख्या की पुष्टि ऑनलाइन डिवाइस से ही होगी।
यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में तीन सदस्यीय दस्ता गेट पर करेगा जांच
19 जनवरी 2025
प्रयागराज : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी लिए जाने के लिए आंतरिक निरीक्षक दस्ते का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) रोकने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन सदस्यीय दस्ते गठित किए जाएंगे।
आंतरिक निरीक्षण दस्ते में एक महिला अध्यापिका सहित तीन सदस्य रखे जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करेंगे कि आंतरिक निरीक्षण दस्ते में उस विषय के अध्यापक न लगाए जाएं, जिस विषय की परीक्षाएं आयोजित हो रही हो। जिला प्रशासन के सहयोग से आंतरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्य परीक्षार्थियों की व्यापक रूप से तलाशी लेंगे। केंद्रों पर पुरुष सदस्य बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे।
यूपी बोर्ड : नकल करते पकड़े गए तो नहीं होगा कॉपी का मूल्यांकन, सचिव ने स्पष्ट की स्थिति
18 जनवरी 2025
प्रयागराज। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड ने नकल रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व आवांछित तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रहीं हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के प्रावधानों तहत अनुचित प्रावधान प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना व कारावास की सजा दी जाएगी। सचिव ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू नहीं होता है।
अधिनियम में वार्णित है कि जुर्माना या सजा से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे, जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की भ्रामक सूचनाओं का संज्ञान न लिया जाए। ऐसी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।