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Sunday, April 6, 2025

विदेशी डिग्री की मान्यता के लिए यूजीसी ने जारी किए नए नियम, देखें डिग्री की मान्यता के लिए शर्तें

विदेशी डिग्री की मान्यता के लिए यूजीसी ने जारी किए नए नियम, देखें डिग्री की मान्यता के लिए शर्तें


नई दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता, डिग्री को मान्यता देने और समकक्ष डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था को ज्यादा कारगर बनाने को एक नया विनियमन अधिसूचित किया है। पाठ्यक्रम के क्रेडिट के आधार पर डिग्री को वेटेज दिया जाएगा।

यूजीसी ने यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय डिग्री हासिल कर लौटने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है। 4 अप्रैल को अधिसूचित नए विनियमों-यूजीसी (विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना) विनियम, 2025 के तहत, आयोग ने एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित तंत्र स्थापित किया है। 

विदेशी योग्यताओं के लिए समकक्षता प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रावधान चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून, वास्तुकला और अन्य क्षेत्रों में प्रदान की गई व्यावसायिक डिग्री पर लागू नहीं होंगे। यह संबंधित नियामक निकायों द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों और मान्यता प्रक्रिया ओं द्वारा शासित होती रहेंगी। 

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा, यह सुधार एक दीर्घकालिक चुनौती का समाधान करता है और भारत को शिक्षा के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुरूप है।


स्थायी समिति की स्थापना का प्रावधान
एक स्थायी समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पहले दी जाने वाली तदर्थ अधार पर मान्यता स्टेटस को हटा दिया गया है। स्थायी सामिति संस्थानों और योग्यताओं, डिग्री की वैधता और भारतीय मानकों के साथ उसकी समानता की जांच करेगी।


मजबूत और निष्पक्ष प्रक्रिया विकसित की
यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि स्थायी समिति का निर्णय पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि और क्रेडिट पर आधारित होगा। पहले क्रेडिट के आधार पर सिस्टम नहीं था। वेटेज के लिए सामान्य क्रेडिट में 10 प्रतिशत तक के अंतर की अनुमति होगी। यह पाठ्यक्रम की संरचना का भी आकलन करेगा।


🔴  डिग्री की मान्यता के लिए कई शर्तें

विदेशी शिक्षा संस्थान को स्वदेश में लागू प्रासंगिक कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

2  यह भी देखा जाएगा कि आवेदक डिग्री के लिए जिस अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश ले रहा है उसमें प्रवेश-स्तर की आवश्यकताएं, अध्ययन के लिए योग्यताएं भारत में अध्ययन के संबंधित कार्यक्रम के समान हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों, गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों या भारत में विनियामक मानदंडों के उल्लंघन में प्राप्त योग्यताएं समकक्षता के लिए पात्र नहीं होंगी।

यूजीसी ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को समकक्षता प्रमाण पत्र देने के लिए एक व्यवस्थित ऑनलाइन प्रक्रिया की रूपरेखा भी तैयार की है।

आवेदकों को निर्धारित शुल्क और जहां आवश्यक हो, दस्तावेजों के प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद के साथ एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन शिक्षा विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे दस कार्य दिवसों के भीतर अपनी सिफारिश जारी करनी होगी।

7  आयोग पंद्रह कार्य दिवसों में अपना अंतिम निर्णय बताना होगा। यदि अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो आवेदकों को निर्णय समय-सीमा में संगत विस्तार के साथ अधिक समय दिया जाएगा।

अस्वीकृति के मामलों में, आवेदक निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करके तीस कार्य दिवसों के भीतर समीक्षा की मांग कर सकते हैं।

9  एक अलग समीक्षा समिति आवेदन का पुनर्मूल्यांकन करेगी और दस कार्य दिवसों में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद आयोग अंतिम निर्णय जारी करेगा।

10  यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक वेटेज प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।



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