मिर्जापुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरजापुर में सहायक अध्यापक की सामान्य की सीटों पर ओबीसी के चयन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि अगली तिथि पर बीएसए ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें दस्तावेजों के साथ तलब किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रेम कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि बीएसए मीरजापुर ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ओबीसी के 32 पदों के रिक्त होने की सूचना दी थी। जबकि, उन्होंने जो चयन सूची जारी की है उसमें ओबीसी के 58 पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके बाद 63 और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। 25 जुलाई को एक और अधिसूचना जारी कर बताया गया कि ओबीसी में 113 पद रिक्त हैं।
याची की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि दोबारा पदों को विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहले ही 121 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका था। चयनित अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित सीटों पर समायोजित किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में स्थायी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है और बीएसए को सभी रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
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