लखनऊ : मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के कार्य में लगाने के विरोध में प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कोर्ट पहुंच गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जिला प्रशासन पर कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया है। जस्टिस एमएन राय की बेंच ने केस की सुनवाई के बाद जिला प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
प्राथमिक शिक्षक संघ के वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए। जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट के इस ऑर्डर के बारे में कई बार बताया जा चुका है। इसके बावजूद जिले के 1400 प्राइमरी शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगा दी गई है। वहीं हेड शिक्षकों को पदभिहित अधिकारी बना दिया गया है, जो बीएलओ के काम का पर्यवेक्षण करेंगे। जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण हमें कोर्ट में गुहार लगानी पड़ रही है।
वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक शिक्षक बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे। सभी शिक्षकों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। कई स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं, ऐसे में शिक्षकों के लिए यह संभव नहीं है कि वो दो ड्यूटी करें।
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