गुरसरांय
(झांसी) : ग्राम भसनेह में स्थित श्रीकल्याण राय विद्या मन्दिर जूनियर
हाइस्कूल की प्रबन्धक एवं ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी को साठगांठ कर अवैध
रूप से नियुक्तियां करना महंगी पड़ गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज़िला
बेसिक शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही
नियुक्तियों के अनुमोदन पर भी रोक लगा दी है।
गुरसरांय विकासखण्ड के ग्राम
भसनेह में श्रीकल्याण राय विद्या मन्दिर जूनियर हाइस्कूल की प्रबन्धक ने
विगत 27 जून 2015 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से साठगाँठ करके अवैध तरीके
से देवर तथा दो अन्य लोगों की नियुक्ति कर दी थी। इसकी शिकायत विद्यालय
स्टाफ ने प्रदेश के शिक्षामन्त्री एवं मुख्यमन्त्री से की। इसके बाद पीड़ित
प्रधानाध्यापक हरिशरण, सहायक अध्यापक देवेन्द्र दत्त त्रिपाठी, दीपेन्द्र
कुमार पाठक ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए
हाइकोर्ट ने जुलाई माह में विद्यालय के प्रबन्धक एवं बीएसए को याचीगण के
किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद
ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय के प्रबन्धक ने अवैध नियुक्तियाँ
कर दीं। याचीगणों ने इसको लेकर पुन: उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस
पर उच्च न्यायालय ने ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन रोकने के आदेश
जारी किये हैं। उक्त आशय की जानकारी मण्डलायुक्त को प्रार्थना पत्र देते
हुये विद्यालय के पीड़ित प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों ने दी।
उन्होंने बीएसए के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं उन्हें विद्यालय में अध्यापन
कार्य करने का आदेश पारित करने की मांग की।
एक ने नियुक्ति, दूसरे ने अवहेलना की1भसनेह के जूनियर हाइस्कूल में अवैध रूप से नियुक्ति तत्कालीन बीएसए आदर्श त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में की थी। बाद में नये बीएसए की तैनाती होने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नियुक्ति पर मुहर लगा दी। न्यायालय ने वर्तमान बीएसए सर्वदानन्द के वेतन पर रोक लगा दी।
एक ने नियुक्ति, दूसरे ने अवहेलना की1भसनेह के जूनियर हाइस्कूल में अवैध रूप से नियुक्ति तत्कालीन बीएसए आदर्श त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में की थी। बाद में नये बीएसए की तैनाती होने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नियुक्ति पर मुहर लगा दी। न्यायालय ने वर्तमान बीएसए सर्वदानन्द के वेतन पर रोक लगा दी।
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