लखनऊ : टीइटी परीक्षा घोटाला के आरोपी पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने जमानत आवेदन को बलहीन बताते हुए अपने निर्णय में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।
संजय मोहन की ओर से न्यायालय के समक्ष कहा गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, उन्होंने टीइटी परीक्षा में पास कराने के लिए किसी भी अभ्यर्थी से कोई पैसा नहीं लिया। उनकी ओर से यह भी दलील दी गई कि उनके घर से सात फरवरी 2012 को बरामद किए गए 4.86 लाख रुपये वास्तव में उनकी बेटी के इलाज के लिए बैंक से निकाले गए थे। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी संजय मोहन के घर से रुपयों के अलावा 260 अभ्यार्थियों के रोल नंबर समेत सूची भी बरामद हुई थी।
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