इलाहाबाद : इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने प्रदेश में सार्वजनिक व निजी भागीदारी में मॉडल स्कूल चलाने के
राज्य सरकार के फैसले को नीतिगत माना है तथा सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका
खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ तथा
न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने शशांक शेखर पांडेय की जनहित याचिका
पर दिया है।
( दैनिक जगरण)
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