लखनऊ
(ब्यूरो)। सरकार ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों
को भी रिटायरमेंट में सत्र लाभ की सुविधा देने का निर्णय किया है। यानी अब
मदरसा शिक्षक भी बीच सत्र में रिटायर नहीं किए जाएंगे। इन्हें भी 31 मार्च
तक सेवा में माना जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इसके औपचारिक
आदेश जारी कर दिए।
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