इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में याचियों की नियुक्ति का दायरा तोड़ने की मुहिम चल पड़ी है। अब सिर्फ 1100 याचियों को ही शिक्षक के रूप में तैनात करने की मांग नहीं हो रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सोमवार को शिक्षा निदेशालय में गूंजता रहा। इसमें कहा गया है कि सात दिसंबर 2015 के आदेश के अनुरूप जिन याचियों की शिक्षक बनने की योग्यता है उन पर विचार किया जाए।
प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन पदों को बीएड व टीईटी उत्तीर्ण युवाओं से आसानी से भरा जा सकता है, लेकिन नियमों की आड़ लेकर अधिकारी इसमें रोड़ा बन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बीते सात दिसंबर को 1100 याचियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
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