सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सात अधिकारियों के जनसूचना अधिकारी को तलब किया है। साथ ही चेताया है कि निर्धारित समय पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाएगी।1आरटीआइ कार्यकर्ता विभूति नारायण दुबे ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जिले में वितरित नि: शुल्क किताब, दोपहरिया भोजन के आय- व्यय का व्योरा, जिलाधिकारी से हाटकुक्ड का बजट, जिला विद्यालय निरीक्षक से कन्या विद्याधन, संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, आयुक्त ¨वध्याचल मंडल से जिले में तालाबों की स्थिति, उपश्रमायुक्त से वितरित की गई साइकिल, सोलर लैंप आदि की जानकारी मांगी थी। निर्धारित समय पर जवाब न मिलने पर आरटीआइ कार्यकर्ता ने द्वितीय अपील दाखिल की। सुनवाई करते हुए आयोग ने बेसिक शिक्षक सचिव को नौ जून को , मंडलायुक्त ¨वध्याचल मंडल, जिलाधिकारी , जिला विद्यालय निरीक्षक सह के जन सूचनाअधिकारी को आठ जून को तिथि नियत की
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