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Friday, June 3, 2016

बलिया : जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान निर्गत आदेश के क्रम में महिला शिक्षक की सेवा समाप्त दो हेड मास्टर निलंबित

एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान निर्गत आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी के बालाजी की जांच में मिली अनियमितता को आधार बनाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ.राकेश सिंह ने एक महिला शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी, वहीं दो प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया। एक एबीआरसी का स्थानांतरण दूसरे ब्लाक में करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षकों से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश बीएसए को दिया गया था। बीएसए के जांच में शिक्षा क्षेत्र रसड़ा के प्राथमिक विद्यालय रसड़ा पर तैनात महिला शिक्षक सीमा शर्मा के अनुदेशक का प्रमाण पत्र फर्जी मिला। इस पर बीएसए ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। साथ ही साथ रसड़ा के ही प्रावि मुडेरा के प्रधानाध्यापक अजय व प्रावि सड़ौली के प्रधानाध्यापक अंजनी गुप्त को अनियमितता पर निलंबित कर दिया।

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