उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में न लगाने का आदेश दिया है। 18 जुलाई 2016 को जारी आदेश में न्यायालय ने प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अग्रिम आदेशों तक बीएलओ के रूप में न लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश कुछ शिक्षकों की याचिका पर दिया है। शिक्षक बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने पर न्यायालय गए थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुरई गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि परिषदीय शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में लगाया जाना शिक्षा पाने के छात्रों के अधिकार अधिनियम के विपरीत है।
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