राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्देश, 25 सितम्बर तक छात्रों का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर जमा करें।
राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्देश, 25 सितम्बर तक छात्रों का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर जमा करें।
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