निर्वाचन नामावली में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए बीएलओ निर्वाचन आयोग व जिला स्तर पर दंडित किए जाएंगे। उक्त चेतावनी जिलाधिकारी डा.आदर्श सिंह ने लालगंज में बुधवार को हुए बीएलओ के प्रशिक्षण में कही। उन्होंने मतदाताओं के नाम घटाए व बढ़ाए जाने तथा अन्य संशोधन के लिए तैनात कर्मियों द्वारा पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही। कहा कि अब किसी स्तर पर बीएलओ के स्थानांतरण बिना उनकी अनुमति के नही होंगे। डीएम ने आगामी पंद्रह सितंबर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत बीएलओ को प्रारूप छह, सात, आठ के विषय में बताते हुए स्पष्ट रूप से उनके दायित्वों का बोध कराया। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद तिवारी, बीडी कमलवंशी, बीडीओ ओपी मिश्र, सीडीपीओ अनुपम मिश्र, बीडीओ सांगीपुर सावित्री व रजिस्ट्रार कानूनगो उपस्थित रहे। मतदेय स्थल संख्या का उल्लेख कर बीएलओ को बुलाने पर तीन बीएलओ अनुपस्थित मिले वहीं प्राइमरी विद्यालय नरवल बूथ संख्या-54 के बीएलओ प्रेरक ओम प्रकाश सरोज भी अनुपस्थित मिले। पता चला कि वह हस्ताक्षर करके चले गए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रेरक ओम प्रकाश सरोज के वेतन मानदेय पर रोक लगा दी। तीन अनुपस्थित बीएलओ के खिलाफ भी कार्यवाही का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण में परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर दिग्विजय प्रताप सिंह एवं संतोष कुमार उपाध्याय थे।
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