नई दिल्ली : विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान जो छात्रों के लिए ओपन (मुक्त) व डिस्टेंस (दूरस्थ) लर्निग (ओडीएल) माध्यम से कोर्स उपलब्ध कराते हैं, उन्हें डिग्री या सर्टिफिकेट में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि कुछ संस्थान या विश्वविद्यालय छात्रों को शिक्षा ओडीएल के जरिये देते हैं, लेकिन डिग्री, मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि में इसका उल्लेख नहीं करते हैं। गत दो सितंबर को आयोग की बैठक में हुए फैसला लिया गया कि सभी दस्तावेजों पर पाठ्यक्रम के मोड ऑफ डिलीवरी (शिक्षा के माध्यम) को दर्शाना होगा। इससे ओडीएल तथा पारंपरिक माध्यम से हासिल की गई शिक्षा के बीच की अस्पष्टता खत्म हो सकेगी।
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