सूचना अधिकार के मामले में लापरवाही कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी। अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को समय सीमा के अंदर मुहैया कराएं। अन्यथा दंड के भागीदार होंगे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विचाराधीन मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त अर¨वद कुमार विष्ट ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी की लापरवाही उजागर होने पर चार अलग-अलग मामलों में एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। एक अन्य प्रकरण में विद्यालय का रजिस्ट्रेशन व मान्यता प्रपत्र में भिन्नता मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि बीएसए की इस लापरवाही से बच्चों के भविष्य को संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को संबंधित प्रपत्रों सहित 26 अप्रैल को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका से संबंधित एक प्रकरण में कि भूमिगत भवन
के ऊपर से सड़क का निर्माण कराया गया है। आयुक्त ने एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर द्वारा मौके का नजरी नक्शा व फोटोग्राफ पेश करने पर मामले को निस्तारित किया। इसके अलावा तहसील बबेरू से संबंधित 3 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। मंगलवार को जन सुनवाई के लिए 110 मामले लगे हुए थे। आयुक्त ने 107 मामलों का निस्तारण किया। इस मौके पर मंडल व जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
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