हाथरस। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। जिसको वसूल करने के आदेश राज्य सूचना आयुक्त की खंडपीठ ने देते हुए तीन माह का समय दिया है। जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा सूचना मांगी गई थी। सूचना देने में लापरवाही बरती गई तो बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की धनराशि की रिकवरी करने लिए राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। एसएचए रिजवी राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा 25 हजार रुपए का जुर्माने की राशि की वसूली के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
हाथरस : सभासद की शिकायत पर सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर आयोग ने बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना निर्धारित किया है।1बताते चलें कि 18 मई 2013 को पूर्व सभासद वैभव गौतम ने लोहट बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने जर्जर भवन में दुर्घटना की आशंका जाहिर करते हुए बिलिं्डग की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर धर्मकुंज, पुराना मिल कंपाउंड निवासी देवेंद्र गुप्ता ने चार ¨बदुओं पर जनसूचना अधिकारी, बीएसए कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। 26 मई 2014 को भेजे गए प्रार्थना पत्र पर आज तक सूचना नहीं दी गई। कई बार आयोग में डेट लगी। सूचनाएं न देने पर वादी की अपील पर आयोग ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भी भेजे, लेकिन बीएसए कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। आयोग ने इस अनदेखी पर बीएसए पर 9 मई 2017 को हुई सुनवाई में 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
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