चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता
शासनादेश जारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन तीन चरणों में होगा और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार विद्यालयों को तीन जोन में बांटा जाएगा। तबादलों में चार श्रेणी के शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों की वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय होगी। शासन ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समायोजन/स्थानांतरण नीति, 2017 जारी कर दी है। कैबिनेट ने 22 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गई इस नीति पर मुहर लगायी थी। 1ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक1’दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक ’पति/पत्नी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक ’राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक ’विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक ’महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’जोन-3 में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक ’जोन-2 में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक ’शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक।’>>58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला1’>>गुणवत्ता अंक होंगे समायोजन व स्थानांतरण का आधार
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