बक्सर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव शैल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट यूपी के पुलिस महानिदेशक को भेज दिया गया है। मामला दुष्कर्म के आरोपी के प्रमाणपत्र के सत्यापन से जुड़ा है।
एक अभियुक्त ने खुद को किशोर बताते हुए मुकदमे को किशोर न्यायालय में चलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद (इलाहाबाद) का प्रमाणपत्र दाखिल किया था। प्रमाणपत्र की सत्यता परखने के लिए कोर्ट ने परिषद से रिपोर्ट मांगी थी। आरोप है कि सचिव ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
अपर लोक अभियोजक गोपालजी शर्मा ने बताया कि 2000 में आरोपी ने गांव की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास व लूटपाट की थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने ब्रह्मपुर थाने में नामजद प्राथमिकी कराई थी। आरोपी ने बचाव में घटना के समय अपने को नाबालिग बताया और माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रमाणपत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी सत्यता की जांच के लिए कोर्ट ने 30 मई 2015 को पत्र देकर रिपोर्ट मांगी थी।
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