प्रदेश के इंटर कालेजों में 50 फीसद पद प्रोन्नति कोटे से भरने को एक याचिका में चुनौती दी गई है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर मुद्दा है इसलिए जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या 50 फीसद प्रोन्नति कोटा वैध है? और यह अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के विपरीत नहीं है? याचिका में सुप्रीम कोर्ट के यूपी पावर कारपोरेशन केस के फैसले में प्रोन्नति में आरक्षण को अवैध करार दिया गया है।
No comments:
Write comments