रामपुर निज संवाददाता : जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अदालत की अवमानना में फंस गए हैं। किशोर न्यायालय ने बीएसए के वेतन पर रोक लगाने के साथ नोटिस जारी किया है। शहर के मुहल्ला बेरियान निवासी किशोर पर हत्या का आरोप है। मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में की जा रही है, लेकिन उसकी उम्र का निर्धारण होना है कि वह किशोर की श्रेणी में आता है या नहीं। आरोपी किशोरी बेरियान के प्राथमिक विद्यालय का छात्र रहा है, जहां उसकी जन्मतिथि लिखी है। किशोर न्यायालय में इस संबंध में बीएसए को लिखा था। स्कूल का रिकार्ड मांगा गया था, लेकिन न तो बीएसए ने रिकार्ड ही दिया और न ही वह हाजिर हुए। इस पर किशोर न्यायालय में बीएसए के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की है, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। साथ ही वेतन पर रोक लगा दी गई है। किशोर न्यायालय के प्रधान मजिस्ट्रेट अरविंद मिश्र, सदस्य मुकेश कुमार दिवाकर और सदस्य शिखा सिंह ने बीएसए का वेतन रोकने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी को आदेश दिया है।
किशोर न्यायालय में सीएमओ को लिखा है, जिसमें कहा है कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर आरोपी राजीव की उम्र की रिपोर्ट दें। अदालत ने सीएमओ को 30 अगस्त तक का समय दिया है।
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