इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में टॉयलेट व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था व बिजली कनेक्शन देने पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जौनपुर, श्रावस्ती, अलीगढ़, महोबा, आगरा, बलिया और जौनपुर के जिलाधिकारियों से जवाबी हलफनामा भी मांगा है।
यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सभी डीएम को विद्यालय का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों में एक महीने के अंदर पेयजल व वॉशरूम की सुविधा देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर बालिका विद्यालय में वॉशरूम नहीं पाए गए तो डीएम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बताया कि जौनपुर, अलीगढ़ में हैंडपम्प लगा दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि, क्या लड़कियां हैंडपम्प से पानी लेकर वॉशरूम जाएंगी। कहा कि सबमर्सिबल पम्प लगाएं और पानी की टंकी रखी जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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