हाथरस हिन्दुस्तान संवादविजिलेंस में झूठी शिकायत के आरोपी जूनियर स्कूल अरौठा सादाबाद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ बीएसए ने निलम्बन की कार्रवाई की है। तत्कालीन लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा बृजेश राजपूत के खिलाफ विजिलेंस की कार्यवाही का मामला में राज्यपाल के संज्ञान के बाद सात आरोपों में संलिप्त मानते हुए बीएसए ने कार्रवाई की है। किरनदेवी पत्नी स्वर्गीय भगवान सिंह प्रधानाध्यापिका नगला सरुपा विकास खंड सादाबाद की पारिवारिक पेंशन प्रकरण मामले में धीरेन्द्र कुमार वर्मा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उच्च प्राथमिक विद्यालय अरौठा सादाबाद द्वारा बिजिलेंस से शिकायत की गई थी। जिसमें तत्कालीन लेखाधिकारी बृजेश राजपूत पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। जिसे लेकर बिजिलेंस द्वारा छापेमारी की गई। लेकिन अब यह मामला अब उल्टा पड़ा गया है। शिकायत कर्ता ही इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वर्मा पर अधिकारियों के आदेशों को न मानना, ट्रेप प्रकरण में झूठे कूट निर्मित साक्ष्यों के आधार पर कपट मंशा से लेखाधिकारी बृजेश राजपूत के विरुद्ध विजिलेंस में झूठी शिकायत करने के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलम्बन की कार्रवाई की गई है। इसे लेकर विभागीय जांच के लिए भी बीएसए ने एक एबीएसए को नियुक्त किया है।
’ अनियमित/अपूर्ण रूप में लेखाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरण में विजीलेंस में सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर प्रस्तुत प्रकरण दर्शाना। ’ पेंशन आगणन पर पेंशन बनाने के खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व को विजीलेंस में वित्त एवं लेखाधिकारी पदीय दायित्व बता लेखाधिकारी द्वारा पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ लेखाधिकारी की वैधानिक कार्यवाहियों को विजीलेंस में अवैधानिक कार्यवाहियां दर्शाकर पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ आपत्तियों के अंतर्गत प्रत्यावर्तित प्रकरण को लेखाधिकारी कार्यालय में लम्बित/अवरुद्ध होने की बिजिलेंस में झूठी शिकायत करना। ’ अवैध सेवा पंजिका प्रस्तुत कर प्रकरण अग्रसारण की अवैध मांग करना, उच्चधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना।
विभागीय आदेशों को न मानना और तत्कालीन लेखाधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत बिजीलेंस में करने के आरोपी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की गई है। निलम्बन अवधि में कर्मचारी को मुरसान के उच्च प्राथमिक विद्यालय रायक से सम्बद्ध किया गया है। कर्मचारी पर लगे आरोपों की विभागीय जांच के लिए एक खंड शिक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। रेखा सुमन, बीएसए।
’ अनियमित/अपूर्ण रूप में लेखाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत प्रकरण में विजीलेंस में सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर प्रस्तुत प्रकरण दर्शाना। ’ पेंशन आगणन पर पेंशन बनाने के खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व को विजीलेंस में वित्त एवं लेखाधिकारी पदीय दायित्व बता लेखाधिकारी द्वारा पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ लेखाधिकारी की वैधानिक कार्यवाहियों को विजीलेंस में अवैधानिक कार्यवाहियां दर्शाकर पेंशन न बनाने की शिकायत करना। ’ आपत्तियों के अंतर्गत प्रत्यावर्तित प्रकरण को लेखाधिकारी कार्यालय में लम्बित/अवरुद्ध होने की बिजिलेंस में झूठी शिकायत करना। ’ अवैध सेवा पंजिका प्रस्तुत कर प्रकरण अग्रसारण की अवैध मांग करना, उच्चधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना।
विभागीय आदेशों को न मानना और तत्कालीन लेखाधिकारी के खिलाफ झूठी शिकायत बिजीलेंस में करने के आरोपी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की गई है। निलम्बन अवधि में कर्मचारी को मुरसान के उच्च प्राथमिक विद्यालय रायक से सम्बद्ध किया गया है। कर्मचारी पर लगे आरोपों की विभागीय जांच के लिए एक खंड शिक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। रेखा सुमन, बीएसए।
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