इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ, वॉशरूम, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव से आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। याचिका की सुनवाई अब सात नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में हैंडपंप से पानी आपूर्ति करने पर कड़ी आपत्ति करते हुए आदेश दिया था कि सभी कॉलेजों में आरओ लगाए जाएं। कहा था कि यदि निर्धारित समय में कॉलेजों में आरओ नहीं लगाए जाते हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएं। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।
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