इलाहाबाद : प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पद पर आउट सोर्सिग के जरिए भर्ती करने के प्रदेश सरकार के नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियम 101 में संशोधन कर चतुर्थ श्रेणी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति आउट सोर्सिग से करने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी के हजारों पद रिक्त हैं। यह ऐसे पद हैं जो सृजित हैं, अस्थायी नहीं। ऐसे में स्थायी पदों पर आउट सोर्सिग से कर्मचारी रखने की सरकारी नीति गलत है मंगलवार को याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
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