प्रतापगढ़ : बाबागंज विकास खंड के तिलौरी अमराही गांव निवासी भगवत प्रसाद ने जन्मतिथि में हेरफेर कर सेवा विस्तार व फर्जी आदेश से पदोन्नति का लाभ ले लिया। नोटिस देने के बाद भी न आने पर बीएसए ने उनके विरुद्ध एफआइआर का आदेश दिया है।
भगवत प्रसाद प्राथमिक विद्यालय मनगढ़ में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। हाईस्कूल के प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि सात अक्टूबर 1952 के आधार पर 62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह 2015 में रिटायर हो गए। इसके बाद जुलाई 2015 में उन्होंने फर्जी पदोन्नति आदेश बनाकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय विधासिन में कार्यभार ग्रहण कर लिया। पेंशन प्रपत्र में उन्होंने अपनी जन्मतिथि सात अक्टूबर 1954 दर्शाया और हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाया।
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अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन रुकी तो उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी। प्रकरण की सुनवाई में उन्हें सभी शैक्षिक अभिलेख लेकर उपस्थित होने को बीएसए ने नोटिस दी। नोटिस लेने के बाद भी वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। उधर इनके द्वारा की गई रिट में शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्णय लेने का आदेश हुआ। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि फर्जी पदोन्नति आदेश पर सेवा करने, फर्जी जन्मतिथि के आधार पर सेवा विस्तार एवं पेंशन पाने का प्रयास करने में इन्हें दोषी पाते हुए एफआइआर का आदेश दिया गया है। एक साथ देंगे नोटिस का जवाब
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