अपर निजी सचिव भर्ती में यथास्थिति रखने का आदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिवालय लखनऊ में अपर निजी सचिवों की भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, साथ ही राज्य सरकार और उप्र लोकसेवा आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने अधिवक्ता दलील को सुनने के बाद दिया। याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। याचिका में कहा गया है कि सचिवालय में अपर निजी सचिवों के 10 विशेष और 240 सामान्य पदों पर भर्ती के लिए 25 दिसंबर, 2010 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन के लिए डोएट से टिपल ‘सी’ की डिग्री होना अनिवार्य था। कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा प्रयोगात्मक होनी थी, इसका अंतिम परिणाम उप्र लोकसेवा आयोग ने तीन अक्टूबर, 2017 को जारी किया था।
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