आरटीई के तहत बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए एक पिता ने आरटीआई का सहारा लिया। बीएसए के यहां से सूचना न मिलने पर भुक्तभोगी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। सख्ती के बाद आरटीई के तहत बेटे का दाखिला द गंगोत्री टैम्पल ऑफ एजुकेशन, संभल में हुआ।
संभल के धीरज कुमार ने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाने के लिए आरटीई के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन किया पर उनके आवेदन का बीएसए कार्यालय से जवाब नहीं मिला। धीरज ने आरटीआई का सहारा लेते हुए बीएसए कार्यालय से जानकारी मांगी कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के आवेदन करने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया की समयावधि क्या है/ उन्होंने आरटीई के तहत 2 जून 2016 को जो आवेदन किया था, उन पर क्या फैसला लिया गया/ इसके साथ ही उन्होंने आरटीई कानून के प्रावधानों की जानकारी मांगी पर कोई जवाब नहीं आया। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि सूचना न मिलने पर भुक्तभोगी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की थी। अपील की सुनवाई करते हुए उन्होंने बीएसए संभल को 30 दिन में सूचनाएं मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी किया। वहां के जनसंपर्क अधिकारी से सूचना न देने पर स्पष्टीकरण तलब किया। बताया कि पिछली सुनवाई पर बीएसए आयोग में मौजूद हुए और बच्चे का दाखिला करवाने की लिखित जानकारी दी।
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