विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरमीडिएट कॉलेजों की तरह संस्कृत महाविद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को भी पेंशन, सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान पाने का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह में परिनियमावली बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही संस्कृत महाविद्यालय से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक को पेंशन देने से इन्कार करने को अवैध व मनमानापूर्ण करार देते हुए रद कर दिया है।
कोर्ट ने तीन माह में याची को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय बरारी बैतालपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त मार्कंडेय मणि की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अभी तक इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को ही पेंशन आदि दिया जाता है। कोर्ट ने संस्कृत महाविद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पेंशन आदि देने के इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
No comments:
Write comments