इलाहाबाद : जौनपुर के नेवढ़िया इंटर कालेज में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति करने वाले सभी जिला विद्यालय निरीक्षक, विभागीय कार्रवाई होने से पहले ही रिटायर हो गए, जबकि हाईकोर्ट ने इन जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के हलफनामे से यह जानकारी मिलने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
हलफनामे में बताया गया है कि जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यकाल में फर्जी नियुक्तियां हुईं वह रिटायर हो चुके हैं। इसे चार साल हो गए हैं इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने इस पर नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह तो बताया गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक रिटायर हो गए हैं लेकिन, यह नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। कृपाशंकर तिवारी ने इस मामले में 2008 में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता पंकज उपाध्याय ने बताया कि जौनपुर के नेवढ़िया इंटर कालेज में प्रबंधक और डीआइओएस की मिलीभगत से कई अध्यापक और कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों के माध्यम से करोड़ों रुपये का गबन किया गया।
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