इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को दिया है। कोर्ट का आदेश लागू होने पर भर्ती की पुरुष संवर्ग की मेरिट में बदलाव होगा। तमाम चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे और नए को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
🔵 2012 में हुई एलटी ग्रेड भर्ती में होगा बड़ा फेर बदल
🔵 ग्रेजुएशन के विषय से अलग विषय मे पोस्टग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थियों को 15 क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिया जाना कोर्ट ने माना गलत
🔵 चयन हेतु मान्य स्नातक के विषय में परास्नातक होने पर ही मिलेगा क़्वालिटी पॉइंट मार्क्स का लाभ
🔵 6 साल बाद पुनः होगा मेरिट का निर्धारण
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प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 शुरू से विवादों में रही है। इन पदों पर मंडल स्तर पर शिक्षकों का चयन हुआ था, उनमें से तमाम के अभिलेख ही फर्जी निकले थे। ऐसे में शासन को बीच में ही भर्ती रोकनी पड़ी थी। भर्ती के दौरान केवल चयन वाले विषय के आधार पर ही परास्नातक के गुणवत्ता अंक यानि क्वालिटी पॉइंट मार्क्स देने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी।
कोर्ट ने स्नातक के विषय से अलग विषय में परास्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को 15 क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिया जाना गलत माना। कोर्ट का कहना है कि भर्ती में चयन के लिए मान्य स्नातक के विषय में परास्नातक होने पर ही क्वालिटी पॉइंट मार्क्स का लाभ मिल सकेगा। कोर्ट ने याचिका संख्या 6333/2013 रवींद्र बाबू श्रीवास व अन्य तीन बनाम उप्र राज्य व अन्य में छह दिसंबर 2017 को आदेश दिया था।
उसका योगी सरकार ने अब संज्ञान लिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सहायक अपर शिक्षा निदेशक सेवा एक डा. ऋचा गुप्ता ने आदेश जारी किया है। इसमें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से महज तीन दिनों में ही आख्या मांगी गई।
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