इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में साइक्लोस्टाइल आदेश से दावा निरस्त करने पर अधिकारियों की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी आदेश पारित करते समय सुसंगत तथ्यों तक पर विचार नहीं करते। कोर्ट ने कन्नौज की मृतक आश्रित हिना की नियुक्ति से इनकार के आदेश को रद कर दिया और नए सिरे से दो माह में शिव कुमार केस के फैसले के तहत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याची हिना के पिता जैनुल हसन पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाजार कलां नगर कन्नौज में चपरासी थे। 11मई 2009 में मौत हो गई। बेटे ताजुल व मां ताहिरा बेगम की 2011 में दुर्घटना में मौत हो गयी। याची उस समय 12 साल की थी। बालिग होने पर आश्रित नियुक्ति की अर्जी दी। उसे परिस्थितियों पर विचार किये बिना देरी से अर्जी देने के आधार पर खारिज कर दिया गया।•
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