आगरा : SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर भारत बंद के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कक्षा 12 तक के विद्यालयों में 3 अप्रैल का अवकाश घोषित
Breaking: कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने दिया आदेश
आगरा। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बिना जांच के रिपोर्ट न लिखने और गिरफ्तारी न करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके खिलाफ दलितों ने दो अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। आगरा में इसका व्यापक असर दिखाई दिया। उपद्रवियों ने कई जगह तोड़फोड़ की। स्कूल की बस भी जला दी गई। दलितों की राजधानी कहा जाने वाला आगरा फिलहाल शांत है, लेकिन प्रभारी जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार मांदड़ ने नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं।
ये दिए आदेश प्रभारी जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने आदेश दिया है कि एससी एसटी एक्ट के बदलावा को लेकर 2 अप्रैल को हुए हिंसक बवाल के दृष्टिगत 3 अप्रैल को कक्षा एक से कक्षा 12 तक के समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। ये आदेश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जिनमें बोर्ड परीक्षा चल रही है। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं, कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए, यदि इसके बाद भी कोई स्कूल खुला पाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज भी परेशान रहे माता पिता जिन माता पिता के द्वारा आज अपने बच्चों को स्कूल भेजा गया था, वे इस बवाल की सूचना के बाद दहशत में आ गए। उधर शहर में सबकुछ सामान्य न होने के चलते परिजना परेशान रहे। स्कूल में बच्चे अवकाश का इंंतजार देख रहे थे, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया, कि जब तक शहर में सबकुछ सामान्य नहीं होगा, तब तक स्कूलों का अवकाश न किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं, कि अगले आदेश तक स्कूलों में अवकाश न किया जाए, जिससे बच्चे सड़क पर आएं और किसी अनहोनी की आशंका बने। जिलाधिकारी ने स्कूल प्रशासन को भी सख्त आदेश दिए हैं कि स्कूल में ही बच्चों के खान पान और पानी की व्यवस्था की जाए। जिसके बाद स्कूल में ही बच्चों को रोका गया। हालात सामान्य होने के बाद बच्चों को घर भेजा गया।
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आगरा। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बिना जांच के रिपोर्ट न लिखने और गिरफ्तारी न करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके खिलाफ दलितों ने दो अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। आगरा में इसका व्यापक असर दिखाई दिया। उपद्रवियों ने कई जगह तोड़फोड़ की। स्कूल की बस भी जला दी गई। दलितों की राजधानी कहा जाने वाला आगरा फिलहाल शांत है, लेकिन प्रभारी जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार मांदड़ ने नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं।
ये दिए आदेश प्रभारी जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने आदेश दिया है कि एससी एसटी एक्ट के बदलावा को लेकर 2 अप्रैल को हुए हिंसक बवाल के दृष्टिगत 3 अप्रैल को कक्षा एक से कक्षा 12 तक के समस्त विद्यालय बंद रहेंगे। ये आदेश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जिनमें बोर्ड परीक्षा चल रही है। इसके साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं, कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए, यदि इसके बाद भी कोई स्कूल खुला पाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज भी परेशान रहे माता पिता जिन माता पिता के द्वारा आज अपने बच्चों को स्कूल भेजा गया था, वे इस बवाल की सूचना के बाद दहशत में आ गए। उधर शहर में सबकुछ सामान्य न होने के चलते परिजना परेशान रहे। स्कूल में बच्चे अवकाश का इंंतजार देख रहे थे, तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया, कि जब तक शहर में सबकुछ सामान्य नहीं होगा, तब तक स्कूलों का अवकाश न किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं, कि अगले आदेश तक स्कूलों में अवकाश न किया जाए, जिससे बच्चे सड़क पर आएं और किसी अनहोनी की आशंका बने। जिलाधिकारी ने स्कूल प्रशासन को भी सख्त आदेश दिए हैं कि स्कूल में ही बच्चों के खान पान और पानी की व्यवस्था की जाए। जिसके बाद स्कूल में ही बच्चों को रोका गया। हालात सामान्य होने के बाद बच्चों को घर भेजा गया।
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