अब नहीं चोरी कर सकेंगे एमफिल व पीएचडी में थीसिस, छात्रों को देना होगा शपथपत्र, साहित्यिक चोरी विनिमय 2018 लागू।
नई दिल्ली : नकल का दोषी पाए जाने पर शोध छात्र अपना रजिस्ट्रेशन खो सकते हैं और शिक्षक को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार किए नकल पर नए नियम को मंजूरी दी है। मंत्रलय ने यूजीसी (अकादमिक एकजुटता को प्रोत्साहन और उच्च शिक्षा में नकल की रोकथाम) नियम 2018 को अधिसूचित कर दिया है। यूजीसी ने इसी वर्ष मार्च में हुई अपनी बैठक में नियम को मंजूरी दी थी।
गजट अधिसूचना के मुताबिक, छात्रों के लिए 10 फीसद नकल पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा जबकि 10 से 40 फीसद के बीच होने पर छात्र को छह माह के भीतर संशोधित शोध पत्र पेश करना होगा। 40 से 60 फीसद समानता पाए जाने पर छात्र को एक साल के लिए संशोधित शोध पत्र जमा करने से रोक दिया जाएगा। 60 फीसद से ज्यादा नकल पाए जाने पर छात्र का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिस शिक्षक के अकादमिक और शोध पत्र में अन्य पत्र से 10 फीसद से 40 फीसद के बीच समानता पाई जाएगी उन्हें पांडुलिपि वापस लेने को कहा जाएगा। 40 से 60 फीसद समानता पाए जाने पर उन्हें दो वर्षो तक नए स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी छात्रों का पर्यवेक्षण करने से रोक दिया जाएगा।
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