सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट का आदेश रद्द
27 Aug 2019
यूपी में शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में स्वत: संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। कोर्ट के मामले में स्वत: संज्ञान लेने से लखनऊ हाईकोर्ट में सात दिनों तक हड़ताल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद और लखनऊ हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वकीलों को एक भी दिन हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा होने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।
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