उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से देशभर के आईआईटी परिसरों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग पर विचार करने और समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी उस अधिसूचना पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया है।
मंत्रालय की ओर से 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार आईआईटी परिसरों में चल रहे निजी स्कूलों को बंद करने और उनके स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खोलने निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष सुनने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जारी अधिसूचना पर गौर करने के बाद सरकार को कानून के दायरे में इस इस बारे में समुचित निर्णय लेने को कहा है।
इसके साथ ही पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। आईआईटी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आईआईटी परिसरों में निजी स्कूलों की जगह केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए जुलाई 2016 में की अधिसूचना का हवाला दिया।
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