निजी स्कूलों को अभिभावक सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे: हरियाणा सरकार
निजी स्कूलों की फीस वसूली पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, कोरोना संकट के समय केवल ले सकेंगे ट्यूशन फीस।
हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसते हुए सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। हिदायत दी गई है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य फंड नहीं जोड़ेंगे। गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है।
इसके बावजूद अगर स्कूलों ने आदेशों का उल्लघंन किया तो हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, 12 अप्रैल को भी शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर निजी स्कूलों को माह के आधार पर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए निर्देश दिए गए थे। अभिभावकों की इस दिक्कत को हिन्दुस्तान अखबार में गुरुवार को प्रकाशित किया गया।विद्यालय शिक्षा निदेशालय के उप अधीक्षक ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 12 अप्रैल को सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए थे।
कई अभिभावकों की शिकायतें आईं कि निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस में अन्य शुल्क जोड़े जा रहे हैं।
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