69000 : आवेदन में त्रुटि पर एक को मिली हाईकोर्ट से राहत
69000 : आवेदन में गलत रोल नंबर भरने वाली अभ्यर्थी को राहत, त्रुटि सुधारने का निर्देश।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसके आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची काउंसलिंग के समय कमेटी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे और कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय ले। झांसी की पिंकी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुई है। उसे 150 में से 108 अंक मिले हैं। मगर ऑनलाइन आवेदन करते समय उसने अपना स्नातक का रोल नंबर गलत भर दिया। अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा मानवीय त्रुटि की वजह से हुआ है।
याची का गलत रोल नंबर भरने का कोई उद्देश्य नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा कि 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 1981 की नियमावली के तहत हो रही है, जिसमें काउंसलिंग कमेटी गठित की जाती है।
06 Jun 2020
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में चुनी गई अन्य पिछड़ा वर्ग की एक अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसके आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याची को काउंसिलिंग के समय कमेटी के समक्ष प्रत्यावेदन देने और कमेटी उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने झांसी की पिंकी की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
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