अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल की मान्यता 60 दिनों में
लखनऊ : प्रदेश में अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवसों में मान्यता मिल जाएगी।
प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों का तय समय में मान्यता दिए जाने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग की इन दो सेवाओं को राज्य सरकार ने उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 में शामिल करते हुए इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है।राजनैतिक पंशन विभाग की दो सेवाएं भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल की गई हैं।
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