कंपार्टमेंट परीक्षा पर सात दिन में फैसला ले सीबीएसई - सुप्रीम कोर्ट
सीबीएसई को 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर सात दिन के अंदर जवाब देना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के आरएसपुरम निवासी अधिवक्ता शक्ति पांडय की जनहित याचिका पर सुनाया है।
कोर्ट ने कहा है कि रिप्रेजंटशन के माध्यम से अभिभावक अपनी समस्याएं विस्तार से बताएं, जिन पर सीबीएसई सात दिन के अंदर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शक्ति पांडेय ने बताया कि इस साल सीबीएसई बोर्ड में दो लाख 10 हजार परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा होनी है। चार हजार परीक्षार्थियों ने अपना समूह बनाकर इसका विरोध करने के साथ उनसे संपर्क किया। उन्होंने 28 जुलाई को जनहित याचिका दायर करके कोर्ट से यह निवेदन किया था कि जिन परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा होनी है, उन्हें अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दे दिया जाए।
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