प्रदेश में सीबीएसई स्कूल खोलने और हॉस्टल निर्माण की अनुमति लेना अब आसान
प्रदेश में सीबीएसई स्कूल खोलने और हॉस्टल निर्माण की अनुमति लेना अब आसान होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर इन दोनों कार्यों से संबंधित अनुमति ऑनलाइन देने कौ तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने बित्त वर्ष 2020- 21 में प्रदेश को जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी दी है। इसमें से एक प्रतिशत ऋण के लिए कई सुधारों को लागू करने की शर्त जोड़ दी है। इसमें कई कारोबारी सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) भी शामिल किए गए हैं। इनमें सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) व हॉस्टल बनाने के लिए मंजूरी के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कार्यवाही भी शामिल है। इसके लिए संबंधित पोर्टल पर एनओसी व अप्रूबल से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया व चेकलिस्ट पब्लिश करनी होगी।
एनओसी व अप्रूवल से जुड़ी कार्यवाही जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही की टाइमलाइन तय की जाएगी। सभी काम तय समय में पूरे होंगे। इससे स्कूल खोलने से जुड़े निवेशक को अनावश्यक दौड़धूप नहीं करनी पड़ेगी। इन सुधारों को लागू करने की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर से की जानी है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल दोनों कार्यों पर समयबद्ध कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को पत्र लिखा है। उन्हें कहा है कि इन सुधारों पर कार्यवाही कर 31 अक्तूबर तक केंद्र सरकार को बताया जाना है।
विभव टीम लीडर नियुक्त : औद्योगिक विकास विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित कार्यों के लिए विभव शुक्ला को उद्योग बंधु में टीम लीडर नामित किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से कहा गया है कि इस कार्य में किसी सहायता के लिए विभव के मोबाइल नंबर 7536881188 पर सहयोग ले सकते हैं।
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