यूपी बोर्ड : प्रवेश लेने पर दूसरे विद्यालयों के छात्रों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य, संस्थागत या व्यक्तिगत प्रवेश में लागू रहेगा नियम।
यूपी बोर्ड : हाईस्कूल व इंटर/में संस्थागत या व्यक्तिगत प्रवेश में लागू रहेगा नियम, 10वीं व 12वीं में एक कालेज में दस से अधिक का प्रवेश लेने पर रोक।
प्रयागराज : यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा नौ से लेकर 12वीं तक में प्रवेश की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही जो छात्र-छात्राएं 9वीं और 11वीं में थे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देने के निर्देश हैं, बशर्तें जिन छात्र-छात्राओं ने कालेज छोड़ दिया है या फिर अनुत्तीर्ण हैं उन्हें छोड़कर बाकी को प्रवेश मिलना है। इसके अलावा हाईस्कूल व इंटर में दूसरे कालेजों के छात्र-छात्राओं के प्रवेश लेने पर उनका विस्तृत विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक पहले पांच अगस्त तक प्रवेश लेने की समय सीमा तय की गई थी, उसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा चुका है। बोर्ड प्रशासन ने वेबसाइट पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के तहत एक कालेज में हाईस्कूल व इंटर में अधिकतम दस छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जा सकता है, वहीं अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश देने में कोई अधिकतम संख्या नहीं है। इससे अधिक प्रवेश लेने में जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति जरूरी होगी।
इतना ही नहीं यदि दूसरे कालेजों के छात्र-छात्राएं संस्थागत या फिर व्यक्तिगत हाईस्कूल व इंटर में सीधे प्रवेश लेते हैं तो उनके रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं।
इसके अलावा अग्रसारण नियमानुसार होना है। किसी छात्र-छात्रा का गलत पंजीकरण न किया जाए अन्यथा क्षेत्रीय कार्यालय की जांच में ऐसे प्रवेश निरस्त होंगे और संबंधित डीआइओएस व प्रधानाचार्य पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके पहले ऐसे प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
यूपी बोर्ड : हाईस्कूल व इंटर/में संस्थागत या व्यक्तिगत प्रवेश में लागू रहेगा नियम, 10वीं व 12वीं में एक कालेज में दस से अधिक का प्रवेश लेने पर रोक।
प्रयागराज : यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा नौ से लेकर 12वीं तक में प्रवेश की समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। साथ ही जो छात्र-छात्राएं 9वीं और 11वीं में थे उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देने के निर्देश हैं, बशर्तें जिन छात्र-छात्राओं ने कालेज छोड़ दिया है या फिर अनुत्तीर्ण हैं उन्हें छोड़कर बाकी को प्रवेश मिलना है। इसके अलावा हाईस्कूल व इंटर में दूसरे कालेजों के छात्र-छात्राओं के प्रवेश लेने पर उनका विस्तृत विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक पहले पांच अगस्त तक प्रवेश लेने की समय सीमा तय की गई थी, उसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा चुका है। बोर्ड प्रशासन ने वेबसाइट पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के तहत एक कालेज में हाईस्कूल व इंटर में अधिकतम दस छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया जा सकता है, वहीं अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रवेश देने में कोई अधिकतम संख्या नहीं है। इससे अधिक प्रवेश लेने में जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति जरूरी होगी।
इतना ही नहीं यदि दूसरे कालेजों के छात्र-छात्राएं संस्थागत या फिर व्यक्तिगत हाईस्कूल व इंटर में सीधे प्रवेश लेते हैं तो उनके रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं।
इसके अलावा अग्रसारण नियमानुसार होना है। किसी छात्र-छात्रा का गलत पंजीकरण न किया जाए अन्यथा क्षेत्रीय कार्यालय की जांच में ऐसे प्रवेश निरस्त होंगे और संबंधित डीआइओएस व प्रधानाचार्य पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके पहले ऐसे प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
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