छात्रवृत्ति नवीनीकरण में 50 फीसदी अंक की बाध्यता समाप्त
केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को नवीनीकरण आवेदन में 50 फीसदी अंक की बाध्यता समाप्त कर दी है। इससे काफी छात्रों को राहत होगी। नया आदेश आने के बाद विभाग की ओर से सभी संस्थानों को नए सिरे से आवेदन के निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए अब तक नवीनीकरण के मामले में छात्र-छात्राओं के लिए 50 फीसदी अंक की बाध्यता की गई थी। 50 फीसदी से कम अंक होने पर छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होते थे। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जारी पत्र में वर्ष 2020-21 के लिए इस नियम को शिथिल किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने नए नियम के तहत सभी को आवेदन करना है। इसके लिए संस्थाओं को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही अब तक केवाईसी के लिए पांच हजार संस्थानों ने आवेदन नहीं किया है। इसमें चार हजार शिक्षण संस्थान प्राथमिक व एक हजार माध्यमिक शिक्षा के संस्थान हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि केवाईसी भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक निर्धारित है। इसके बाद संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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