69000 शिक्षक भर्ती मामला : अभ्यर्थियों की मांग, शिक्षक भर्ती की त्रुटियां हों दूर
69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट का फैसला घोषित कराए सरकार, तीन माह से इंतजार
प्रयागराज : 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई त्रुटियों को सुधारने की मांग के समर्थन में प्रदेशभर से आए अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69000 शिक्षक भर्ती के तहत जारी की गई सूची में कई तरह की गड़बड़ियां की गई हैं। इसमें आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। साथ ही पिछली लिस्ट में शामिल हाईमेरिट वालों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। इसकी तुलना में कम मेरिट वालों का चयन कर लिया गया है। इसे सुधारा जाना चाहिए।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 37339 पदों को लेकर असमंजस बना है। शीर्ष कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
करीब तीन माह से इंतजार कर रहे प्रतियोगी प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि फैसले के लिए सरकार पहल करे। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में शीर्ष कार्ट ने 21 मई को आदेश दिया था कि प्रदेश सरकार 31661 पदों पर नियुक्ति कर सकती है, जबकि 37339 पदों पर नियुक्ति करने से रोका था। कोर्ट ने मामले में 24 जुलाई को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया।
इस बीच प्रदेश सरकार ने 31661 पदों के सापेक्ष 31277 पढ़ों की अनंतिम सूची जारी की और 30235 पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। अभिषेक, बद्री नारायण शुक्ल, अभय राज आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि प्रदेश सरकार सुरक्षित आदेश जारी कराने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करे, ताकि दीपावली के पहले नियुक्तियां की जा सकें।
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