केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला।
नई दिल्ली : करीब सात माह से बंद पड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संस्थानों को खोलने या न खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। उन्हें कोरोना संक्रमण के हालात को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जनता की मांग पर यह कदम उठाया गया है। संस्थान अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुल सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कब से कक्षाएं चलें, इस पर राज्य सरकार फैसला करेंगी। चरणबद्ध तरीके से परिसर खोले जाएंगे।कोरोना मानदंडों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही खोलने की अनुमति होगी।
पंजाब में 16 से खुलेंगे कॉलेज
पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 16 नवंबर से खोलने का फैसला लिया है। मेडिकल छात्रों की अंतिम वर्ष की कक्षाएं नौ नवंबर से शुरू होंगी।
कन्टेनमेन्ट जॉन से बाहर खुलेंगे विश्विद्यालय और कॉलेज, यूजीसी के दिशा- निर्देश, कोई संक्रमित मिला तो फिर बन्द हो जाएंगे संस्थान।
नई दिल्ली : कंटेनमेंट जोन से बाहर विश्वविद्यालय और कॉलेज अब खुल सकेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित मोड से कैंपस खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, किसी के संक्रमित मिलने पर कैंपस फिर बंद करना होगा।
यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कैंपस प्लेसमेंट, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और कक्षाओं में 50 फीसदी छात्रों को ही एक दिन में आने की अनुमति होगी । हर जगह छह फुट दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। कैंटीन बंद रहेगी और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहें, उन्हें अध्ययन सामग्री देनी होगी विदेशी छात्रों के लिए विशेष योजना बनानी होगी।
दिवाली व क्रिसमस की छुट्टियों में कटौती
मौजूदा शैक्षणिक सत्र के अकादमिक कैलेंडर में दिवाली, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां भी कम होंगी। कॉलेज हफ्ते में पांच की बजाय छह दिन कक्षा लगा सकते हैं। संस्थान पढ़ाई को लेकर बदलाव कर सकेंगे।
बहुत जरूरी हो तो ही खुलेंगे हॉस्टल
हॉस्टल खुलने के लिए नियम अलग होंगे। कमरों में एक से अधिक छात्रों के रहने की अनुमति नहीं होगी। बहुत जरूरी होने पर ही हॉस्टल में छात्र को रुकने की अनुमति मिलेगी। कोरोना के लक्षण वाले छात्र कैंपस में नहीं रुक सकेंगे।
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