एडेड कॉलेजों के कर्मचारियों पर लागू होंगे पुराने नियम, आउट सोर्सिग का शासनादेश हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद डीआईओएस नहीं रोक सकते वित्तीय अनुमोदन
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट एडेड कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति पर पुराने नियम ही लागू होंगे। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ आउट सोर्सिंग से करने और नियमित नियुक्ति पर रोक लगाने का शासनादेश हाईकोर्ट से पहले ही रद्द हो चुका है। इस स्थिति में नियुक्तियां पुराने नियमों से होंगी और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक इसके लिए वित्तीय अनुमोदन देने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को याची को वित्तीय अनुमोदन देने पर एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने देवराज नारंग की याचिका पर दिया है।
याची दयानंद इंटर कॉलेज, गोविंद नगर, वाल्टरगंज, बस्ती में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त है। डीआईओएस ने यह कहते हुए वित्तीय अनुमोदन देने से इंकार कर दिया कि राज्य सरकार ने छह जनवरी 11 के शासनादेश से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। अब इन पदों को आउट सोर्सिंग से भरा जाएगा। याची अधिवक्ता का कहना था कि यह हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और याची की नियुक्ति नियमानुसार प्रक्रिया के तहत की गई है। उसकी नियुक्ति वैध है वह वेतन पाने का हकदार है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि सरकार ने नियुक्ति पर रोक लगाई है इसलिए अधिकारी वित्तीय अनुमोदन नहीं दे सकते। इसपर कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर रोक का शासनादेश रद्द कर दिया गया है निरीक्षक वित्तीय अनुमोदन देने से शासनादेश इंकार नहीं कर सकते।
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