पढाई के मानक तय कर सकते हैं विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एकाधिकार सिर्फ एआईसीटीई का नहीं।
लेकिन एआईसीटीई द्वारा तय मानक हल्का नहीं कर सकते
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विश्वविद्यालय भी शिक्षा के उच्चतर मानक तय कर सकते हैं। यह एकाधिकार सिर्फ एआईसीटीई का नहीं है। यह जरूर है कि वेएआईसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए मानकों को हल्का नहीं कर सकते।
एआईसीटीई सुपरपावर नहीं : कोर्ट ने कहा कि एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) सुपर पावर नहीं है जिसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और प्राधिकार को नष्ट करने की ताकत हासिल हो।
एकेटीयू की अपील स्वीकारः मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम विवि (एकेटीयू) की अपील को स्वीकार करलिया जो केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की दायरगई थी। इस फैसले में केरल हाईकोर्ट ने विविसेकहा था कि एक कॉलेज के नए बीटेक कोर्स को मान्यता देने पर पुनः विचार करे।
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