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Tuesday, January 26, 2021

फिर उठा 69000 भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा : एसपी क्राइम को जांच का आदेश

फिर उठा 69000 भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा :   एसपी क्राइम को जांच का आदेश


जिला न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में 69000 सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में पर्चा लीक होने व परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई के बाद एसपी क्राइम को जांच कर 10 फरवरी तक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।


यह आदेश स्पेशल सीजीएम प्रज्ञा सिंह ने वादी के अधिवक्ता मनीष खन्ना एवं संदीप मिश्रा को सुन कर दिया है। प्रकरण कर्नलगंज थाने का है। वादी आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ओर से न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156 (3 ) के तहत अर्जी प्रस्तुत कर राजू पटेल आदि के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज करने की याचना की गई है । 


अर्जी में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के पदों पर भर्ती से संबंधित प्रकरण में परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितता हुई थी। जिसका परिणाम आने पर और साफ हो गया था । वादी ने 28 मई 2020 को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी थी। मुकदमा दर्ज न होने पर 10 जून 2020 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।


अर्जी में कहा गया है कि छह जनवरी 2019 को परीक्षा विभिन्न जनपदों में आयोजित की गई थी। परीक्षा सही ढंग से संचालित नहीं की गई। परीक्षा होने के पूर्व ही पर्चा लीक हो गया था और सोशल मीडिया में प्रचारित हो गया था। परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ी की गई थी।


जिसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए जाने की याचना की गई। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद अपने आदेश में  कहा है कि इस मामले में एसपी क्राइम से जांच कराया जाना आवश्यक है। 


69 हजार शिक्षक भर्ती : कोर्ट ने एसपी क्राइम से परीक्षा गड़बड़ी की मांगी जांच रिपोर्ट, 10 फरवरी तक पेश करने का आदेश

69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कतिपय गंभीर अनियमितताओं के मद्देनज़र आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर के प्रार्थनापत्र पर स्पेशल सीजेएम प्रज्ञा सिंह ने एसपी क्राइम प्रयागराज को जांच कर 10 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। स्पेशल सीजेएम प्रज्ञा सिंह ने यह आदेश संदीप मिश्र एडवोकेट के तर्कों को सुनकर दिया। बहस के दौरान कहा गया कि इस मामले में एसपी क्राइम, प्रयागराज से जांच कराना विधिसम्मत है। उसके बाद ही प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर आदेश दिया जाएगा। अदालत ने एसपी क्राइम प्रयागराज को अमिताभ ठाकुर के प्रार्थनापत्र पर जांच कर अपनी आख्या 10 को प्रस्तुत करने के आदेश दिया।

प्रार्थना पत्र में अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उन्हें कई लोगों द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने तथा परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेजे गए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार जहां परीक्षा 06 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीँ उस दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर 09.57 बजे तथा दूसरे के मोबाइल पर 10.27 बजे ही व्हाट्सएप से पेपर आ गए थे। इसी प्रकार एक अख़बार में परीक्षा के समय ही दिन में 12 बजे पेपर लीक होने के साक्ष्य रख दिए गए थे। साथ ही उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के भी कई तथ्य प्रस्तुत किए थे। इस संबंध में थाना कर्नलगंज ने विलंब के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। बाद में अमिताभ ठाकुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत एक प्रार्थनापत्र 10 जून 2020 को कोर्ट में दिया था जिस पर सुनवाई के बाद आदेश हुआ।

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