न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता न रखने के कारण नवीनीकरण से इंकार करने के बीएसए के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़ोखर खुर्द बांदा की संगीत की अध्यापिका का न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता न रखने के कारण नवीनीकरण से इंकार करने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई चार मई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने संगीता देवी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वह प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर है। ऐसे में उसे प्रशिक्षण डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसकी नियुक्ति नियमानुसार 15 सितंबर 12 को हुई है। तब से वह कार्यरत है। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। 18 दिसंबर 20 को जारी इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
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