लखनऊ : अंतरजनपदीय तबादले का आवेदन निरस्त किए जाने के खिलाफ सहायक शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
याचियों ने इस सम्बंध में जारी दो दिसंबर 2019 व 31 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना के प्रविधानों को भी चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने नीतू शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया।
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